हिंदुओं के खिलाफ अपशब्द पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार अंसारी पर मुकदमे का आदेश

उत्तर प्रदेश में अयोध्या की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी पर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
अंतर-राष्ट्रीय निशानेबाज़ वर्तिका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि पुलिस थाने को अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज करने और अदालत को तीन दिन में सूचित करने का निर्देश दिया। वर्तिका ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत याचिका दायर की थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। राम जन्मभूमि पुलिस थाने के एसएचओ को तीन दिन में एफआईआर और अदालत में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।”
वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार अंसारी ने हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, “वह राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अंसारी के घर गई थीं, जहाँ कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।”
उन्होंने आरोप लगाया, “अंसारी हमारी बातों के बीच उठे और कहा कि उनके पास देश भर के निशानेबाज हैं। यह कहते हुए उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।”
वर्तिका ने आगे कहा, “बातचीत के दौरान अंसारी ने कहा कि कानून में राम मंदिर बनाने की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा हिंदू समुदाय उनसे डरता है।” इससे पहले 3 सितंबर को वर्तिका सिंह ने अंसारी पर कथित रूप से हमला किया था और मारने की धमकी दी थी। अंसारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।