आरबीआई ने नए घरेलू ग्राहकों को मास्टरकार्ड जारी करने पर 22 जुलाई से लगाया प्रतिबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पेसीफिक प्राइवेट लिमिटेड (मास्टरकार्ड) पर अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को सम्मिलित करने पर 22 जुलाई 2021 से प्रतिबंध लगा दिया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि भुगतान प्रणाली ने डाटा के भंडारण को लेकर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि निर्देश का वर्तमान ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विशेष रूप से मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है।
BREAKING NEWS – Reserve Bank of India (RBI) has imposed restrictions on Mastercard Asia / Pacific Pte. Ltd.Mastercard from on-boarding new domestic customers (debit, credit or prepaid) onto its card network from July 22, 2021 pic.twitter.com/uQ0mLYpTW9
— Monica Jasuja (@jasuja) July 14, 2021
पीएसएस अधिनियम की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई है। इससे पहले, आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को जारी अपने एक परिपत्र में कहा था कि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह माह की अवधि के भीतर उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डाटा सिर्फ भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाए।
उन्हें इसकी अनुपालन रिपोर्ट आरबीआई को सौंपनी होगी और सीईआरटी-इन के पैनल में सम्मिलित ऑडिटर द्वारा एक बोर्ड-अप्रूव्ड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।