लव जिहाद- उत्तर प्रदेश में दर्ज 9 में से 7 मामलों में महिलाओं ने आरोपों का समर्थन किया

उत्तर प्रदेश के नए लव जिहाद कानून के तहत अब तक दर्ज 14 मामलों का इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक विश्लेषण किया है। इसके आँकड़े इस तरह के कानून के समर्थन का संकेत देते हैं।
यह विश्लेषण कहता है कि पुलिस में दर्ज लव जिहाद के नौ मामलों में से जहाँ मजिस्ट्रेट के सामने महिलाओं के बयान दर्ज किए गए हैं, उनमें से सात में पीड़िताओं ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी के आरोपों का समर्थन किया है। सिर्फ दो मामलों में महिलाओं ने आरोपों से मना किया है। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें मुस्लिम पुरुषों के साथ रहने की अनुमति दे दी।
विवरण
28 नवंबर को जब से जबरन धर्मांतरण, जिसका नाम उत्तप प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 है के खिलाफ अध्यादेश लागू हुआ है, तब से प्रदेश भर में कुल इसके 14 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 13 में हिंदू महिलाएँ और मुस्लिम पुरुष शामिल हैं। एक में ईसाई का कथित जबरन धर्म परिवर्तन शामिल है।
इन 13 ‘लव जिहाद’ मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिलाओं के बयान करवाकर नौ मामलों को दर्ज करने में सक्षम रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में विभिन्न मामलों में पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नौ में से सात मामलों में आरोपियों के खिलाफ महिलाओं ने बयान दिए हैं।
शेष चार में से पुलिस एक मामले में पुलिस महिला को नहीं ढूंढ पाई है। दूसरे मामलों में महिलाओं ने बयान देने से मना कर दिया या पुलिस अभी तक इसे दर्ज नहीं कर पाई है।
यहाँ उन मामलों की सूची दी गई है, जहाँ महिलाओं ने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ की गई प्राथमिकी के आरोपों का समर्थन किया है।
- हरदोई के शाहाबाद थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी
अभियुक्त- 24 वर्षीय मोहम्मद आज़ाद
शाहाबाद एसएचओ शिव शंकर सिंह के अनुसार, 18 वर्षीय युवती ने प्राथमिकी के आरोपों का समर्थन किया है। - कोतवाली थाना, बिजनौर
अभियुक्त- 22 वर्षीय मोहम्मद अफज़ल
कोतवाली एसएचओ राजेश सिंह के अनुसार, 19 वर्षीय युवती ने प्राथमिकी के आरोपों का समर्थन किया है। - धामपुर थाना, बिजनौर
अभियुक्त- 19 वर्षीय मोहम्मद साकिब
धामपुर एसएचओ अरुण त्यागी के अनुसार, नाबालिग दलित लड़की ने प्राथमिकी के आरोपों का समर्थन किया है। - कोतवाली थाना, शाहजहाँपुर
आरोपी- 32 वर्षीय मोहम्मद सईद
कोतवाली एसएचओ परवेश सिंह के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने वाली 42 वर्षीय महिला ने एफआईआर के आरोपों का समर्थन किया है। - गुरुसहायगंज थाना, कन्नौज
अभियुक्त- 32 वर्षीय मोहम्मद तौफ़ीक
गुरुसहायगंज एसएचओ राजा दिनेश सिंह के अनुसार, महिला ने प्राथमिकी में धर्मांतरण का समर्थन किया है। - मीरानपुर कटरा थाना, शाहजहाँपुर
अभियुक्त- 22 वर्षीय मोहसिन
कटरा एसएचओ हरपाल सिंह बलियान के अनुसार, महिला ने आरोपों का समर्थन किया है। - धामपुर थाना, बिजनौर
आरोपी: एक किशोर
बिजनौर सर्कल ऑफिसर अजय अग्रवाल के अनुसार, नाबालिग दलित लड़की ने प्राथमिकी के आरोपों का समर्थन किया है।