निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और रेहान दोषी करार, तीसरा आरोपी अज़हरुद्दीन बरी

फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर बुधवार (24 मार्च) को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया। न्यायालय ने हत्याकांड में प्रयोग किए गए हथियार को तौसीफ को देने वाले तीसरे आरोपी अज़हरुद्दीन को बरी कर दिया है।
आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय 26 मार्च को दोषियों को सज़ा सुनाएगा। हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही हुई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सिर्फ दो लोगों की गवाही हुई थी।
2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad fast track court convicts prime accused Tausif and his friend Rehan. Third accused Azruddin, who had supplied weapon, acquitted. Quantum of sentence to be pronounced on Friday, 26th March.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के साथ न्यायालय में कई तकनीकी और वैज्ञानिक प्रमाण भी बहस के दौरान पेश किए थे। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने रखे थे, जिन्होंने घटना को होते हुए देखा था।
बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा निकिता तोमर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना 26 अक्टूबर को हुई थी, जब निकिता एक परीक्षा देने के बाद अपने कॉलेज परिसर से बाहर आई थी। वह बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा थी। आरोपी तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर छात्रा को अगवा करने की कोशिश में थे। छात्रा ने जब विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई।