जम्मू-कश्मीर में अब खरीदी जा सकती भूमि, उमर अब्दुल्ला बोले, “राज्य बिकने को तैयार”

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीद और बिक्री के संबंध में सोमवार (27 अक्टूबर) को महत्वपूर्ण सूचना जारी की। निर्देश के मुताबिक, अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूमि खरीद सकता है और वहाँ रह सकता है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके एक वर्ष बाद भूमि के कानून में बदलाव किया गया है। हालाँकि, अभी खेती की ज़मीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, “जम्मू-कश्मीर के मालिकाना अधिकार में जो बदलाव किए गए हैं, वे स्वीकार नहीं किए जाएँगे। अब बिना खेती वाली भूमि के लिए स्थानीयता का साक्ष्य नहीं देना है। कृषि भूमि के खरीद-बिक्री आसान बना दी गई है। अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार है। जमीन का गरीब मालिक है, अब उसे और समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।”
Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020
ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है। अब कोई भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में फैक्टरी, घर या दुकान के लिए भूमि खरीद सकता है। इससे पूर्व, वहाँ पर सिर्फ मूल निवासी ही ज़मीन खरीद या बेच सकते थे।