निर्मला सीतारमण ने बढ़ाई आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि, किए कई बड़े ऐलान

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ी राहत की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा दिया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न, आधार को पैन कार्ड से जोड़ने, डेबिट कार्ड से भुगतान करने जैसी प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए हैं।
- आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तिथि 30 जून तक
- टीडीएस डिपॉजिट की अंतिम तिथि में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 प्रतिशत से हुई नौ प्रतिशत
- आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून
- विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा 30 जून की। 31 मार्च के बाद 30 जून तक योजना में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं
- पांच करोड़ रुपये से कम का व्यापार करने वाले कारोबारियों की मार्च, अप्रैल व मई के जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा 30 अप्रैल की
- पांच करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर अभी जुर्माना नहीं
- 30 जून तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा
- बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की राहत
- कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट
- एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट पर कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा
- कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट। उनको व्यापार शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय
- डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना 30 जून तक के लिए मुफ्त
- न्यूनतम राशि की सीमा 30 जून तक माफ
- कंपनियों को जबरन दिवालियापन में जाने से बचाया जाएगा
- मत्स्य पालन के लिए संबंधित 15 अप्रैल तक समाप्त हो रही सैनेट्री आयात मंजूरियों की अवधि तीन महीने बढ़ाई
- डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक भुगतान कम किए