ईडी ने धन शोधन के मामले में अनिल देशमुख की ₹4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देश की 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (16 जुलाई) को कुर्क कर ली। इस मामले में उनकी पत्नी से भी जाँच एजेंसी पूछताछ करने जा रही है।
आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
ED has attached immovable assets worth ₹4.20 Crore belonging to Anil Deshmukh and his family under PMLA in a corruption case.
— ED (@dir_ed) July 16, 2021
कुर्क की गई संपत्ति में एक आवसीय फ्लैट भी है, जिसका मूल्य 1.54 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। रायगढ़ में उनकी 2.67 करोड़ रुपये की भूमि कुर्क की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 120-बी, 1860 और पीएमअधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत की।
इससे पूर्व, अनिल देशमुख के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धनशोधन मामले की उनके विरुद्ध ईडी की जाँच उचित नहीं है। इसी वजह से वह जाँच में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं।
बता दें कि देशमुख पूछताछ के लिए ईडी के कम से कम तीन समन में भी शामिल नहीं हुए हैं। उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी जाँच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से मना कर दिया था।