ई-कॉमर्स कंपनियाँ 20 अप्रैल से नहीं बेच पाएँगी गैर ज़रूरी वस्तुएँ, पाबंदी बरकरार

लॉकडाउन-2 के दौरान केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री की स्वीकृति दी थी लेकिन उसने अब अपने आदेश को वापस ले लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी वस्तुओं की बिक्री लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी।
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। ट्वीट में लिखा, “लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक बरकरार रहेगी।”
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह आदेश जारी किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरज़रूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान, जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशा-निर्देशों से हटाया जा रहा है। हालाँकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल नहीं पता चल पाई है।
बता दें कि तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के दौरान क्या-क्या हो सकेगा, इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी।