‘भगवा आतंक’ के मत को बड़ा झटका- समझौता ब्लास्ट के चार आरोपी निर्दोष सिद्ध

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायालय ने मंगलवार (20 मार्च) को समझौता ब्लास्ट मामले के चारों आरोपियों का अपराधमुक्त घोषित कर दिया, एएनआई ने रिपोर्ट किया।
Samjhauta Blast Case: All four accused -Aseemanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan and Rajinder Chaudhary have been acquitted by Special NIA Court in Panchkula pic.twitter.com/9urDpWm87r
— ANI (@ANI) March 20, 2019
ये चार आरोपी जिन्हें अब अपराधमुक्त कर दिया गया है, वे हैं- स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी। इससे पहले एनआईए ने एक पाकिस्तानी महिला की अर्ज़ी को ठुकराया था जो चाहती थी कि उसके देश के चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की जाए।
समझौता ब्लास्ट मामला 18 फरवरी 2007 का है जब नई दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन में दो बम धमाके हुए थे। यह घटना पानीपत के हरियाणा में दीवाना स्टेशन के निकट हुई थी। प्राथमिक जाँच लश्कर-ए-तैयबा की ओर इशारा कर रही थीं लेकिन 2010 में भारतीय जाँच एजेंसियों ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया।
इस मातानुसार ‘भगवा आतंकियों’ को दोषी ठहराया गया था और असमानंद को इससे जुड़ा माना जा रहा था। अब यह कहा जा रहा है कि मामले को जानबूझकर ‘भगवा आतंक’ से जोड़ने का प्रयास किया गया था जबकि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के इससे संबंध के साक्ष्य मिले थे।